पहले से ज्यादा वर्तमान में शिक्षा प्राप्त करने पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा। जिसमे सर्वप्रथम योगदान हमारे माता पिता और फिर केंद्र एवं राज्य सरकार का है। शिक्षा प्राप्त कर न केवल लड़के बल्कि लडकिया भी विभन्न क्षेत्रों में अपना नाम बना रही है। किसी ने कहा है की अगर किसी देश का भविष्य जानना है। तो उसमे रहने वाले बच्चो को देखो की वह शिक्षित है या अशिक्षित है। आने वाले समय में भारत देश कितनी उन्नति करेगा। यह बच्चो की शिक्षा प्राप्त करने पर निर्भर करता है। इस समय अधिकांश बच्चो में से काफी बच्चे ऐसे है जोकि अपनी आर्थिक स्तिथि के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते है। इस कारण हिमाचल प्रदेश राज्य में पहली बार अप्रैल 2010 में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हेतु RTE RTE Himachal Pradesh Admission 2023-24 लागू किया गया है। जिसके तहत राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। तो आज के लेख के तहत हम आपको आरटीई हिमाचल प्रदेश प्रवेश 2023-24 से जुड़ी जानकारी देने वाले है। आपसे निवेदन है की आप लेख को अंत तक अवश्य पढ़े।

RTE Himachal Pradesh Admission 2023-24
तो RTE Himachal Pradesh Admission 2023-24 भारत के संविधान (86वां संशोधन, 2002) में आर्टिकल-21ए को सम्मिलित किया गया है। जिसके तहत छह से चौदह साल के सभी बच्चों को उनके नजदीक के सरकारी एवं निजी स्कूल में नि:शुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सभी पात्र बच्चो को शिक्षा प्राप्त कराने हेतु स्कूल की फीस, बच्चे के यूनिफार्म और पुस्तकों आदि का खर्च किया जाएगा। RTE HP Admission 2023-24 का लाभ विभन्न सरकारों द्वारा अपने राज्य के सभी पात्र यानि आर्थिक रूप से कमजोर और डिसएडवांटेज ग्रुप जैसे- अनुसूचित जाति, जनजाति, अनाथ बच्चो को दिया जाएगा। जिसके माध्यम से सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं
- भारत सरकार द्वारा भारत के संविधान के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के आर्थिक रूप से कमजोर एवं अनुसूचित जाति जनजाति से संबंध रखने वाले बच्चों के लिएआरटीई (RTE) को शुरू किया गया है।
- वह सभी बच्चे जो अपनी आर्थिक स्तिथि के कारण स्कूल जाने में असमर्थ है। उनके माता पिता को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने हेतु कोई भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
- आपको बता दें की इस अधिनियम के प्रावधानों को कियान्वित करने के लिए संबंधित सरकार तथा स्थानीय प्रशासन के साथ ज़रूरत पड़ने पर विद्यालय भी खोले जाएंगे।
- RTE Himachal Pradesh Admission 2023-24 का लाभ छह से चौदह वर्ष तक के हर बच्चो को नजदीकी विद्यालय में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- इसके साथ ही अधिनियम के तहत अगर किसी क्षेत्र में विद्यालय नहीं है। तो वहां पर तीन वर्षों की तय अवधि में विद्यालय का निर्माण भी किया जाएगा।
- इस नियम के तहत सभी पात्र बच्चो को लाभ मिले। इसकी ज़िम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकार की है।
RTE Himachal Pradesh Admission 2023-24 की फुल फॉर्म क्या है?
आरटीई हिमाचल प्रदेश प्रवेश 2023 अधिनियम साल 2010 में जारी किया गया था। जिसकी फुल फॉर्म Right to Education (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) है। विभन्न राज्य के नागरिकों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के बहुत नागरिक ऐसे है जिनको RTE हिमाचल 2020-21 से जुड़ी जानकारी नहीं है। इस आरटीई का लाभ लेने के लिए वैसे तो सरकार काफी नागरिकों के लिए फॉर्म वितरित करती है। परन्तु उनमे से बहुत से नागरिकों को नहीं मिल पते और बहुत से जमा नहीं किए जाते है। अब हिमाचल के सभी पात्र लाभार्थी हेतु ज़रूरी है की वह आरटीई हिमाचल फॉर्म जमा करने हेतु सभी जानकारी ध्यानपूर्वक प्राप्त करें।
आरटीई हिमाचल प्रदेश प्रवेश मे आवेदन करने के लाभ
हिमाचल सरकार द्वारा शुरू की गई RTE Himachal Pradesh Admission 2023-24 के माध्यम से राज्य के सभी निजी स्कूलों में 25% सीटें उन बच्चों को दी जाएगी। जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है। जिनके माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं परंतु अपनी आर्थिक स्थिति के कारण है स्कूल के खर्चों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इस कारण झारखंड सरकार RTE Himachal Pradesh 2023-24 के माध्यम से बच्चों की पुस्तकें, स्कूल यूनिफॉर्म, शुल्क जमा करेगी। इस अधिनियम के माध्यम से अब राज्य के सभी बच्चे शिक्षित होकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते है।
RTE Himachal Pradesh Admission 2023-24 आवेदन करने की योग्यता मापदंड
- विभन्न सरकार के साथ साथ हिमाचल सरकार द्वारा भी इस अधिनियम का लाभ 6 से 14 साल के आर्थिक रूप से कमज़ोर एवं अनुसूचित जाती और जनजाति श्रेणी से सम्बन्ध रखने वाले बच्चो को दिया जाएगा।
- RTE HP 2023-24 के तहत पात्र बच्चो को निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर नि-शुल्क एडमिशन दिया जाएगा।
- पात्र बच्चो में जिनके परिवारों की वार्षिक आय 3.5 लाख या कम है। वह सभी आरटीई के लिए आवेदन कर सकते है।
- हिमाचल सरकार आरटीई हिमाचल 2020 – 21 के तहत अनाथ, बेघर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ट्रांसजेंडर, एचआईवी संक्रमित बच्चे और प्रवासी श्रमिकों के बच्चो को भी शिक्षा प्राप्त कराएंगी।
हिमाचल प्रदेश में कमजोर वर्ग के तहत आने वाली श्रेणी
आरटीई हिमाचल प्रदेश प्रवेश के नियम के अनुसार कमजोर वर्ग के तहत आने वाले छात्रों की लिस्ट नीचे दी गई है। जोकि इस प्रकार है:-
- अनाथ बच्चे।
- SC / ST वर्ग के बच्चे।
- पीडव्लूडी के बच्चो के लिए।
- भारतीय सेनिकों की विधवाएं।
- राज्य वह उम्मीदवारों जिनके माता -पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम हैं।
- इसके साथ ही एचआईवी / कैंसर से पीड़ित छात्र एवं वह छात्र जिनके माता- पिता एचआईवी / कैंसर से ग्रस्त है।
- वह सभी बच्चे जिनके माता पिता का नाम राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई बीपीएल श्रेणी की सूची में शामिल हैं।
- आरटीई हिमाचल प्रदेश प्रवेश राज्य के पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी से सम्बन्ध रखने वाले बच्चे। जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम हैं।
RTE हिमाचल प्रदेश प्रवेश के लिए लगने वाले दस्तावेज
बेघर बच्चे या प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए एक हलफनामा तैयार किया हो। जो श्रम विभाग शिक्षा विभाग और और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।
- बच्चे की आईडी सभी पात्र बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट आधार कार्ड के साथ-साथ माता-पिता किसी भी सरकारी दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकते हैं।
- जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र भी आरटीई प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जोकि जमा किए जा सकते है।
- माता-पिता की सरकारी आईडी ड्राइविंग लाइसेंस मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड राशन कार्ड जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट आदि दिया जा सकता है।
- यदि बच्चे को किसी विशेष मेडिकल सुविधा की आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा उचित प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।
- बेघर बच्चे या प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए एक हलफनामा तैयार किया हो। जो श्रम विभाग शिक्षा विभाग और और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।
- अनाथ बच्चो के लिए इसके माता-पिता दोनों की मृत्यु के प्रमाण पत्र होने चाहिए।
- RTE Himachal Pradesh Admission के लिए आवेदकों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा सामान्य अप्रैल के दूसरे और अंतिम सप्ताह के बीच अंतिम तिथि रखी जाती है।
RTE हिमाचल प्रदेश एडमिशन 2023 के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आप अपने नजदीक के उन स्कूल की जानकारी ले जोकि आरटीई के अंतर्गत आ रहें है।
- यह जानकारी प्राप्त होने के बाद की कोनसे स्कूल आरटीई के अंतर्गत आ रहें है।
- आप वहां जाकर RTE हिमाचल एडमिशन के लिए फॉर्म प्राप्त करेंगे।
- जब आपको फॉर्म प्राप्त हो जाए तो आपको फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।

- सभी जानकारी भरने के बाद आपक आवश्यक दस्तावेज़ों को अटैच कर लें। उसके बाद फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे।
- अब आप फॉर्म को उसी स्कूल में जमा कर देंगे। जहाँ से आपने आरटीई का फॉर्म प्राप्त किया था।
- आपको बता दें की आरटीई हिमाचल 2020 -21 एक अभिभावक एक ही स्कूल में आरटीई का फॉर्म भर सकते है। जिसकी प्रक्रिया को आप ऑनलाइन भी पूरा कर सकते है।